HTML tutorial
HTML tutorial

हाइकोर्ट ने दिया उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष को पद से हटने के आदेश

Spread the love

देहरादून। जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा को हाईकोर्ट नैनीताल की डब्ल बैंच ने झटका देते हुये पद से हटाने के आदेश दिये।
गौरतलब है कि एक साल का जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल रहने के बावजूद जशोदा राणा ने अपना नाम कंसेरू से हटावाने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 20 अक्टूबर 2018 को श्रीमती जोशोदा राणा का नाम कंसेरू से हटा दिया । लेकिन श्रीमती राणा को देहरादून में भी नाम होने से पालिका बडकोट में नाम नही जुड पाया । जिससे नामांकन रदद गया था।

अब संवैधानिक रूप से उत्तरकाशी जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी रिक्त थी। जिलाधिकरी डा. आशीष चौहान ने अध्यक्ष पद की कार्रवाई के लिये जिला पंचायत राजअधिकारी से पंचायत निदेशालय के लिये पत्रावाली तैयार की थी रही जिस पर कर्रवाई होते ही जशोदा राणा ने हाईकोर्ट की शरण ली । इसके बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रकाश चंद रमोला हाईकोर्ट गये हाईकोर्ट की लंबी लडाई के बाद 13, मार्च को हाईकोर्ट ने सिग्ल बेंच ने 60 दिनों के अन्दर निर्देश पंचायत राज को उक्त मामले जांच कर निर्णय लेने के आदेश दिये थे । लेकिन जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रकाश चन्द रमोला ने उक्त आदेश को डाब्ल बैंच में चुनौती दी हाईकोर्ट ने श्रीमती राणा को अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश दिये है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि जशोदा राणा जिला पंचायत थी वहां से खूद नाम कटवा चुकी हैं इस लिये जिला पंचायत पद से तत्काल प्रभाव से हटने के आदेश दिया जाता हैं।

देवभूमि खबर

Related articles