विधान सभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक
चमोली।जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने शनिवार को क्लेक्ट्रेट सभागार फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का 01 जनवरी,2020 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 01 से 30 सितंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं की जाॅच एवं सत्यापन कार्य किया जाएगा। जिला मुख्यालय में 01 सितंबर को इसकी औपचारिक शुभांरभ भी किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे विधान सभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में निर्वाचकों को सत्यापन के लिए प्रेरित करें एवं कार्यक्रम में गतिशीलता प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें। राजनैतिक दल अपने-अपने क्षेत्र के मृत, स्थानांतरित और भावी मतदाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उन्हें संबधित बीएलओ से साझा करने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने डीपीओ एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी बीएलओ को अनिवार्य रूप से अपने बूथ पर बैठने हेतु निर्देश जारी करने को कहा। सभी एसडीएम, तहसीलदार, स्वीप कोर कमेटी के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों को मतदाता सूची के सत्यापन कार्यो का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों से भी अपील की है कि इस अवधि में वे अपना एवं अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जाॅच कर लें तथा अपने परिवार के मतदाता सूची में दर्ज सदस्यों के सत्यापन हेतु भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति अनिवार्यतः ूूूण्दअेचण्पदए अवजमत ीमसचसपदम बमदजमतए ब्ैब् एवं बीएलओ को उपलब्ध करें। ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी,2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हो, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु बीएलओ या सुपरवाइजर से प्रपत्र-6 ले सकते है या ूूूण्दअेचण्पद पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। प्रवासी भारतीयों के लिए प्रारूप-6क पर आवेदन करना होगा। मतदाता सूची से प्रविष्टि हटाए जाने हेतु प्रारूप-7 तथा अशुद्व प्रविष्टियों को शुद्व करने हेतु प्रारूप-8 पर आवेदन करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों से भी अपील की है कि इस अवधि में वे अपना एवं अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जाॅच कर लें तथा अपने परिवार के मतदाता सूची में दर्ज सदस्यों के सत्यापन हेतु भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति अनिवार्यतः ूूूण्दअेचण्पदए अवजमत ीमसचसपदम बमदजमतए ब्ैब् एवं बीएलओ को उपलब्ध करें। ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी,2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हो, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु बीएलओ या सुपरवाइजर से प्रपत्र-6 ले सकते है या ूूूण्दअेचण्पद पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। प्रवासी भारतीयों के लिए प्रारूप-6क पर आवेदन करना होगा। मतदाता सूची से प्रविष्टि हटाए जाने हेतु प्रारूप-7 तथा अशुद्व प्रविष्टियों को शुद्व करने हेतु प्रारूप-8 पर आवेदन करना होगा।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, एडीएम एमएस बर्निया, सीएमओ डा0 अनूप कुमार डिमरी, एसडीएम बुशरा अंसारी, एसडीएम वैभव गुप्ता, एसडीएम किशन सिंह नेगी, स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डा0 एमएस सजवाण, सीईओ एलएम चमोला, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीएस रावत आदि उपस्थित थे।

