हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया अपने कर्मचारियों पर केस दर्ज

Spread the love

देहरादून। श्रीनगर में पुलिस के डर से वकील के परिवार द्वारा शहर छोड़ने के मामले पर आरोपी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मंगलवार को हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि कोतवाल नरेन्द्र बिष्ट, महिला एसआई संध्या नेगी समेत सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों और जवानों व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले को पौड़ी से टिहरी भेजा गया है और कीर्तिनगर थाना इस मामले की जांच करेगा। इस मामले पर पुलिस के खिलाफ हथियारों के साथ लूट, स्त्री की लज्जा भंग करना, बिना बताए जबरन घर में घुसना, मारपीट समेत अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि एक महीने में इस मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करनी होगी।
बता दें कि हाईकोर्ट में प्रेक्टिस करने वाले श्रीनगर, गढ़वाल के वकील राकेश कुंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर आरोप लगाया था कि 9 जुलाई को पुलिकर्मियों ने रात में उनके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। परिवार के लोगों को जमकर पीटा गया और तोड़-फोड़ कर नगदी लूट ली गई। याचिका में यह भी कहा गया था कि पुलिस की मार से उनके भाई की हालत गंभीर हो गई थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध ही रही। वकील राकेश कुंवर के अनुसार उन्होंने पौड़ी के एसएसपी को भी इस मामले की शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। पुलिस के धमकाने के बाद कुंवर के परिवार ने श्रीनगर छोड़ दिया था। पिछले दिनों एकलपीठ ने इस मामले में 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के साथ शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिया था। लेकिन एसएसपी पौड़ी ने कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं नहीं की थी। इसके बाद कोर्ट ने पिछले हफ्ते फिर दो दिन में मुकदमा दर्ज करने और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था।

देवभूमि खबर

Related articles