अनियमित जमा घोटाला मामले में आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास, 14.05 लाख रुपये का जुर्माना

गुवाहाटी। सीबीआई न्यायालय, गुवाहाटी ने असम में निवेशकों से अनियमित रूप से जमा राशि एकत्र कर उसके दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद शाकिर को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 14.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लोगों को झूठे वादे कर गारंटीड और अवास्तविक रूप से ऊंचे प्रतिलाभ का लालच देकर अनियमित जमा राशि एकत्र करने से संबंधित है। आरोपी पर निवेशकों से धनराशि लेने के बाद जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में 25 अक्टूबर 2024 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 मार्च 2026 को आरोपी मोहम्मद शाकिर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई और विचारण के बाद माननीय सीबीआई न्यायालय ने 31 अगस्त 2026 को आरोपी मोहम्मद शाकिर को दोषी ठहराया। इसके बाद न्यायालय ने 7 सितंबर 2026 को आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा 14.05 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई की इस कार्रवाई को निवेश के नाम पर लोगों से अनियमित रूप से धनराशि एकत्र कर धोखाधड़ी करने वाले मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।
