देहरादून।सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और राहत को लेकर बड़ा तोहफा दिया है।
वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-126937/XXVII (7)/E-22807/2022 दिनांक: 02 जून, 2023 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक : 01 जनवरी, 2023 से 42% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/4/ 2023-E- II(B) दिनांक: 20 अक्टूबर, 2023 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित् कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है. को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-07-2023 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 42% को बढ़ाकर 46% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान की हैं।
वंही राज्य सरकार के ऐसे पेशनर, जिनकी पैशन सातवें वेदननान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-128934 /XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 2 जून, 2023 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01-07-2023 से 42 प्रतिशत के स्थान पर 48 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।