त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025: जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण प्रस्ताव जारी, 6 अगस्त तक अंतिम प्रकाशन
देहरादून।उत्तराखण्ड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन-2025 के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अनंतिम आरक्षण प्रस्ताव जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि यह प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित “ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया” के तहत गठित एकल सदस्यीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। यह प्रक्रिया राज्य में पहली बार लागू की गई है।
राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या-822/XII(1)/2025 दिनांक 11.06.2025 के प्रस्तर-4.1 के अनुसार, जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण शासन स्तर से तय किया जाना था। इसी के क्रम में आरक्षण का यह प्रथम चक्र लागू किया गया है।
प्रस्तावित आरक्षण सूची (जनपदवार):
क्र.सं.
जनपद
आरक्षण स्थिति
1.
अल्मोड़ा
महिला
2.
बागेश्वर
महिला (अनुसूचित जाति)
3.
चम्पावत
अनारक्षित
4.
चमोली
अनारक्षित
5.
देहरादून
महिला
6.
नैनीताल
अनारक्षित
7.
पौड़ी गढ़वाल
महिला
8.
पिथौरागढ़
अनुसूचित जाति
9.
रुद्रप्रयाग
महिला
10.
टिहरी गढ़वाल
महिला
11.
ऊधमसिंह नगर
पिछड़ा वर्ग
12.
उत्तरकाशी
अनारक्षित
आपत्तियों के लिए समय-सारणी:
क्र.
प्रक्रिया
दिनांक
1.आरक्षण का अनंतिम प्रकाशन
01 अगस्त 2025
2.आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 02 अगस्त से 04 अगस्त 2025
3. आपत्तियों का निस्तारण 05 अगस्त 2025
4.अंतिम आरक्षण का प्रकाशन 06 अगस्त 2025
इच्छुक पक्षकार कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, देहरादून स्थित पंचायतीराज विभाग में निर्धारित अवधि में लिखित आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, और मौखिक सुनवाई केवल आवश्यकतानुसार ही दी जाएगी।

