चमोली में छेड़छाड़ के आरोपी अतिथि शिक्षक का अनुबंध समाप्त, पोस्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

चमोली में छेड़छाड़ के आरोपी अतिथि शिक्षक का अनुबंध समाप्त, पोस्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
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देहरादून।चमोली जनपद में छात्र-छात्राओं से छेड़छाड़ एवं यौन शोषण के आरोपी अतिथि शिक्षक यूनुस अंसारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। राजकीय इंटर कॉलेज गौंणा के प्रधानाचार्य ने आरोपी शिक्षक का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सेवा से हटा दिया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी दशोली की तहरीर पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोस्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

राजकीय इंटर कॉलेज गौंणा में राजनीति विज्ञान के अतिथि प्रवक्ता यूनुस अंसारी पर छात्र-छात्राओं से यौन शोषण और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे थे। अभिभावकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद विभागीय अधिकारियों ने तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की। प्रधानाचार्य द्वारा आरोपी शिक्षक के अनुबंध निरस्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति वर्ष 2015 में अतिथि प्रवक्ता के पद पर की गई थी। हाल ही में पहुंचे आरोपों के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावक संघ की बैठक बुलाई गई, जिसमें आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली ने अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए और मामले में लापरवाही को लेकर प्रधानाचार्य से दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी दशोली द्वारा आरोपी शिक्षक के खिलाफ चमोली कोतवाली में पोस्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री, डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में अनुशासनहीनता, छेड़छाड़ या बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अपराधों को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगी। स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्कूल स्तर पर निगरानी एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल को और अधिक मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

देवभूमि खबर

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