Regularization Rule 2025 जारी — संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित एवं तदर्थ कर्मियों के नियमितीकरण नियमों में संशोधन

Regularization Rule 2025 जारी — संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित एवं तदर्थ कर्मियों के नियमितीकरण नियमों में संशोधन
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देहरादून।उत्तराखंड सरकार के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 ने नियमितीकरण व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। संख्या 138/XXX(2)/2025-E 69772/03/01)/2006 के अंतर्गत जारी यह अधिसूचना राज्य में दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक एवं तदर्थ रूप में नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू विनियमितीकरण नियमावली, 2013 में संशोधन लाती है। यह संशोधन Regularization Rule 2025 के नाम से लागू किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संशोधित नियमावली निर्मित की है। इसे “दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025” नाम दिया गया है। नियमावली के अनुसार यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जारी अधिसूचना में मूल विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के नियम 4 के उप नियम (1) में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। पूर्व प्रावधान में यह निर्धारित था कि नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र माने जाएंगे जिन्होंने प्रख्यापन की तिथि को कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण की हो।

नए संशोधित उप नियम के अनुसार अब वे कार्मिक ही नियमितीकरण हेतु पात्र माने जाएंगे जिन्होंने दिनांक 04 दिसंबर 2018 तक कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा उस पद अथवा समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो। पात्रता अवधि में किए गए इस परिवर्तन से विनियमितीकरण की प्रक्रिया के मानदंड अधिक स्पष्ट और निर्धारित समयावधि पर आधारित हो गए हैं।

Regularization Rule 2025 के लागू होने के साथ दैनिक वेतन, संविदा, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक एवं तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में संशोधित प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के लिए यह अधिसूचना महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव लेकर आई है और आगे की समीक्षा तथा कार्यवाही संशोधित नियमों के अनुरूप की जाएगी।

देवभूमि खबर

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