हरिद्वार राजस्व लोक अदालत में 63 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड

हरिद्वार राजस्व लोक अदालत में 63 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड
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हरिद्वार।जनपद हरिद्वार में आमजन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित राजस्व लोक अदालत में बड़ी सफलता हासिल की गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 1911 राजस्व वादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते, त्वरित सुनवाई और प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया गया। इससे वादकारियों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिली और न्याय प्रक्रिया में तेजी आई।

इस दौरान लगभग 61 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया, जबकि 2 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की वसूली की गई। कुल मिलाकर करीब 63 लाख रुपये की राजस्व कार्रवाई की गई, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

राजस्व लोक अदालत में स्टाम्प अधिनियम के तहत 19 मामलों में करीब 60.88 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं आबकारी अधिनियम के तहत 21 मामलों में 96 हजार रुपये और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 7 मामलों में 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रशासन का उद्देश्य आमजन को सुलभ, त्वरित और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल लंबित मामलों में कमी आती है, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास भी मजबूत होता है।

कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने आयोजन को सफल बनाने में सभी के सहयोग की सराहना की।

देवभूमि खबर

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