शादी समारोह के लिए गैस सिलेंडर पर नई व्यवस्था, शपथ पत्र के साथ करना होगा आवेदन
देहरादून। एलपीजी आपूर्ति को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शादी-विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर आवंटन की नई व्यवस्था लागू की है। अब आवेदकों को ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र, शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न कर समारोह से 10 से 12 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र आवेदकों को गैस एजेंसियों के माध्यम से अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। यह सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे, जिन्हें उपयोग के बाद संबंधित एजेंसी को वापस करना अनिवार्य होगा। आवेदन देहरादून नगर क्षेत्र में जिला पूर्ति कार्यालय तथा तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में किए जा सकेंगे। अब तक जनपद में 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
जिलाधिकारी ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्टॉक का 10 प्रतिशत व्यावसायिक सिलेंडर इस व्यवस्था के लिए सुरक्षित रखें। साथ ही छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों की सुविधा के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इधर, गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) लगातार कार्रवाई कर रही है। टीम ने नगर निगम क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर अब तक 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन के अनुसार जिले में प्रतिदिन हजारों उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में घरेलू एलपीजी का 16,767 और व्यावसायिक का 4,442 सिलेंडर स्टॉक उपलब्ध है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों में आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं।

