महिला को धमकी और तीन तलाक कहने के आरोप में पति पर मुकदमा दर्ज
हरिद्वार के कोतवाली सिडकुल क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ धमकी देने, गाली-गलौज करने और तीन तलाक कहने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार 30 मई 2026 को मोहल्ला कस्साबान, थाना ज्वालापुर निवासी महिला ने कोतवाली सिडकुल में शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि उसके पति शमशाद पुत्र जहूर हसन, निवासी मोहल्ला झोझगान, थाना पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) ने उसका रास्ता रोककर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण किया।
प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली सिडकुल में मुकदमा संख्या 219/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 351(2), 352 तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3/4 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है।
मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक मनीषा नेगी द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
हरिद्वार पुलिस ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा उसकी प्राथमिकता है तथा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

