गबन के मामले में दो दोषियों को सजा, एक को 3 साल और दूसरे को 2 साल का कारावास

चकराता। चकराता न्यायालय ने गबन के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज चकराता द्वारा गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
मामला मु0अ0सं0 02/2019, धारा 409 भारतीय दंड संहिता से संबंधित था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने देवीलाल पुत्र मन्तु, निवासी ग्राम दोऊ, तहसील/थाना चकराता, जनपद देहरादून को 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं दूसरे अभियुक्त बारू सिंह पुत्र धर्म सिंह, निवासी झुसौ, तहसील/थाना चकराता, जनपद देहरादून को न्यायालय ने 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायालय के इस फैसले के बाद मामले में दोष सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को निर्धारित सजा भुगतनी होगी।
