चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन-फिनाइलेफ्राइन दवाओं पर सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त सभी निश्चित खुराक संयोजन (FDC) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इन दवाओं के उपयोग को चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।


सरकार का यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के बाद लिया गया है। सरकार के अनुसार, इन दोनों अवयवों का संयोजन चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
इससे पहले 15 अप्रैल 2025 की अधिसूचना एसओ 1717(ई) के माध्यम से क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले कुछ एफडीसी पर आयु-विशिष्ट चेतावनी लगाते हुए प्रतिबंध लगाया गया था। नई अधिसूचना में इस व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर इन दोनों अवयवों वाले सभी फॉर्मूलेशन तक कर दिया गया है।
सरकार ने दवा निर्माताओं को निर्देश दिया है कि संबंधित दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी प्रदर्शित की जाए कि, “निश्चित खुराक संयोजन का उपयोग चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।”
यह अधिसूचना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत जनहित में जारी की गई है। अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह निर्णय प्रभावी माना जाएगा।
