चकराता में खतरनाक वाहन चलाने पर पुलिस की कार्रवाई, एक वाहन सीज

चकराता में खतरनाक वाहन चलाने पर पुलिस की कार्रवाई, एक वाहन सीज
Spread the love

देहरादून। कोतवाली चकराता पुलिस ने सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और यातायात बाधित करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक वाहन को सीज किया, जबकि दूसरे वाहन के चालक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान यातायात बाधित करने वाले चार अन्य व्यक्तियों के भी पुलिस अधिनियम के तहत चालान किए गए।

पुलिस के अनुसार 4 अक्टूबर 2026 को कोतवाली चकराता क्षेत्र में वाहन संख्या एचआर-26-एफके-3018 के चालक अतुल पुत्र जोगेंद्र कुमार, निवासी एफ-4.15, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-82, वाटिका इंडिया नेक्स्ट, बादशाहपुर, सिकंदरपुर, ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए वाहन संख्या यूके-07-बीवी-7093 को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों वाहनों के चालक एवं सवारियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से मार्ग पर यातायात बाधित हो गया।

सूचना पर पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली लाकर वाहनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वाहन संख्या एचआर-26-एफके-3018 के चालक ने वाहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालांकि, वाहन को गलत दिशा में एवं खतरनाक तरीके से चलाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई।

वहीं, वाहन संख्या यूके-07-बीवी-7093 के चालक विकास सरोज पुत्र शिववरन, निवासी 116/6 डटपुर, पीर बाबा बस्ती, बदरपुर, दिल्ली, वाहन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांच में उक्त निजी वाहन का वाणिज्यिक उपयोग किए जाने तथा बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के वाहन चलाए जाने की बात सामने आई। इस पर पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया।

इसके अतिरिक्त घटना के दौरान यातायात बाधित करने वाले चार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। कोतवाली पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन न चलाने की अपील की है।

देवभूमि खबर

Related articles