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देहरादून में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 4 लाख से अधिक की स्मैक के साथ दो गिरफ्तार

देहरादून में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 4 लाख से अधिक की स्मैक के साथ दो गिरफ्तार
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देहरादून। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस ने सहसपुर और विकासनगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 13.43 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत चार लाख रुपये से अधिक बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में जेल जा चुका है।

पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मादक पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी में लिप्त आरोपियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

सहसपुर पुलिस ने 10 अक्टूबर को चेकिंग के दौरान केदारवाला स्थित काली मंदिर के पास से आदर्श (27) पुत्र स्वर्गीय जयपाल, निवासी केदारवाला, थाना सहसपुर, देहरादून को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 7.85 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई गई है। आरोपी के पास से 9,870 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं।

इस मामले में थाना सहसपुर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 262/2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 में मुकदमा दर्ज किया गया है।

दूसरी कार्रवाई में विकासनगर कोतवाली पुलिस ने 10 अक्टूबर को देहरादून-पांवटा राजमार्ग से कुंजा जाने वाले मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय के पास चेकिंग के दौरान इश्तकार (32) पुत्र स्वर्गीय अल्ताफ, निवासी कुंजा ग्रांट, कोतवाली विकासनगर, देहरादून को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 5.58 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली विकासनगर में मुकदमा संख्या 312/2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 में मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी के पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में जेल जाने की जानकारी सामने आई।

पुलिस के अनुसार, इश्तकार के खिलाफ वर्ष 2018 में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा संख्या 399/2018 तथा वर्ष 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 429 और गोवंश संरक्षण अधिनियम की धाराओं 3/5/11 के तहत मुकदमा संख्या 39/2020 दर्ज किया गया था। वर्तमान में उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

देवभूमि खबर

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