पीसीपीएनडीटी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करें:कुंवर
पौड़ी।जनपद के जिला सलाहकार समिति, पी.सी.पी.एन.डी.टी. की बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय कक्ष में की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डाॅ. रमेश कुंवर कार्यक्रम अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. ने बिन्दुवार चाइल्ड केयर एण्ड मैटरनिटी सेन्टर, कोटद्वार तथा श्याम मदर एण्ड चाइल्ड केयर, कोटद्वार के नवीनीकरण के सम्बंध में समीक्षा करते हुए बताया कि सम्बंधित केन्द्रों के अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र की पंजीकरण वैघता 20 जून, 2019 को समाप्त हो चुकी है जिसका निरीक्षण 06 जुलाई, 2019 को जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया है। समिति के द्वारा सम्बंधित केन्द्रों के अभिलेखों की जांच उपरान्त पाया गया कि उक्त दोनों केन्द्रों को पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जा सकते है। वहीं साई अल्ट्रासाउण्ड, श्रीकोट, श्रीनगर के नवीन पंजीकरण हेतु अभिलेख कार्यालय को उपलब्ध कराये गये है, जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श करते हुये अवगत कराया गया कि उक्त केन्द्र द्वारा चिकित्सक के जो अभिलेख प्रस्तुत किये गये है वे अधिनियम के अन्तर्गत योग्यता नही रखते। जबकि ईश्वर डायग्नोस्टिक सेन्टर, श्रीनगर (सी.टी. स्कैन) में ज्मसम.त्ंकपवसवहल के माध्यम से रिपोर्टिंग करने हेतु आवेदन किया गया है जिसमें समिति द्वारा सुझाव देते हुए स्वीकृति प्रदान करने की बात कही।। बैठक में डाॅ. रमेश कुंवर यह अवगत कराया गया कि डी.आई.एम.सी. द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल 31 तथा 2019-20 में कुल 10 निरीक्षण किये गये, जिसमें समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि जो केन्द्र छुट गये है उनका निरीक्षण किया जाय तथा किसी भी प्रकार की कोई अनियमित्ता पायी जाती है तो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करें।
बैठक में फार्म एफ (गर्भवती महिलाओं की सूचना) के रखरखाव के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए समिति द्वारा सुझाव दिया गया तथा पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम की धारा 29 के तहत आवश्यक दिशा के अनुरूप कार्यवाही करने को कहा।
इस अवसर पर जिला शासकीय प्रवक्ता फोजदारी पौड़ी अवनीश नेगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. पुनम सक्शेना, जिला सूचना अधिकारी बी.सी.नेगी, सचिव आस्था सेवा संस्थान राकेश चन्द्रा, बाल रोग विशेषज्ञ डाॅ. विनोद कुमार तथा जिला समन्वयक आशीष रावत आदि समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।

