जनपद चमोली में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक धारा 144 लागू

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चमोली।त्रिस्तरीय पंचायत सामन्य निर्वाचन को लेकर जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक जिले में धारा-144 लागू कर दी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में अवस्थित विद्यालय, चिकित्सालय, कार्यालय एवं धार्मिक स्थल में 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। प्रत्याशी एवं उनके समर्थक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी/मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना नही करेंगे। यह प्रतिबन्ध धार्मिक कार्यो के लिए परम्परागत रूप से मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा तथा चर्च आदि स्थानों पर होने वाले पूजा स्थलों पर लागू नही होगा।
उन्होने कहा कि धार्मिक स्थलों एवं डूयूटी पर तैनात कार्मिकों को छोडकर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनायेगा और ना ऐसे समूह में शामिल होगा तथा सार्वजनिक स्थान पर लाठी, बल्लभ, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल, विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नही चलेगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थानों पर ईट, पत्थर, रोडे आदि फैंक कर मारे जाने वाली वस्तुऐं एकत्रित नही करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अपमानजनक भाषा या गाली-गलौज या भडकाने वाले शब्दों या नारों का प्रयोग नही करेगा। कोई भी व्यक्ति थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के जलूस, जनसभा नही करेगा। यह प्रतिबन्ध शादी, बारातों एवं शव यात्राओं पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति झूठी अफवाहों को प्रकाशित एवं प्रचारित नही करेगा या करायेगा और न ही इनके प्रसारण में सहायक होगा, जिसमें जनसामान्य विभिन्न वर्गो, सम्प्रदायों के साथ व द्वेष की भावना उत्पन्न हो या शांन्ति भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं, दुकानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक कार्यो, राजकीय कार्यालयों आदि केन्द्रों को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सर्वाजनिक स्थान पर आतिशबाजी करेगा और न ही करवायेगा। बिना उप जिला मजिस्ट्रेट/थानाध्यक्ष की अनुमति के कोई व्यक्ति सार्वजनिक पार्को में सभा, बैठक नही करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले के अन्तर्गत समस्त मतदान केन्द्रों के परिसर से 200 मीटर के अन्दर मतदाता अभ्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं निर्वाचन कार्य से संबधित शांन्ति व्यवस्था में अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। कोई व्यक्ति मतदान कार्य में किसी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न नही करेगा और नही प्रेरित करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश को सभी विकासखण्ड, तहसील, थाना, नगर पालिका परिषदों व जिला निर्वाचन कार्यालय के सूचना पट्ट चस्पा करने के साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा डुगडुगी पिटवाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो बिना वारंट गिरफ्तार किया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय होगा। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

देवभूमि खबर

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