HTML tutorial
HTML tutorial

जिलाधिकारी ने स्थानीय सेवाएं संचालन में दी सशर्त छूट

Spread the love

रूद्रप्रयाग ।लॉक डाउन अवधि में  अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरणध, जिला मजिस्ट्रेट मंगेश घिल्डियाल ने स्थानीय सेवाएं संचालन में सशर्त छूट दी है।अनुमति इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगी कि इस दौरान कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए भारत सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया एवं लॉक डाउन उपायों के रूप में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
 कृषि एवं बागवानी गतिविधियों  जैसे बीज एवं बागवानी उत्पादों के लिए निरीक्षण एवं उपचार सुविधा पैक ग्रहों के लिए निर्यात,आयात सुविधा कृषि एवं बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान, अंतर राज्य एवं राज्य के अंदर रोपण सामग्री मधुमक्खी कॉलोनी, शहद एवं मौन पालन उत्पादों का आवागमन की सशर्त छूट दी है।  इसी तरह सामाजिक क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख करने वाले सेवक जो उनके घरों में रहते हैं उनको भी छूट रहेगी।सामाजिक उपयोगिता में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधा भी शामिल है पूर्वान्ह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक यह सुविधा रहेगी।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में नगरीय क्षेत्रों में स्थिति खाद्य प्रसंस्करण इकाई जैसे ब्रेड फैक्ट्री, दुग्ध प्रसंस्करण, कारखाना, आटा चक्की इत्यादि भी खुली रहेगी। वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान में विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पुस्तकों की दुकान एवं बिजली के पंखों की दुकान भी प्रातः 7 से अपराह्न 1बजे तक खुली रहेगी। वन कार्यालय के अंतर्गत वन संवर्धन कार्यों सहित वानिकी रोपण एवं संबद्ध  गतिविधियां भी शामिल होगी।
’अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी  आदेश में  स्पष्ट किया गया है कि आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।’

देवभूमि खबर

Related articles