ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना के चलते लक्सर के 12 गांवों में भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक

ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना के चलते लक्सर के 12 गांवों में भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक
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हरिद्वार। तहसील लक्सर क्षेत्र में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (ग्रीनफील्ड हाईवे) परियोजना को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए 12 ग्रामों में भूमि खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री-बैनामा तथा भूमि उपयोग परिवर्तन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी आकाश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), रुड़की द्वारा पानीपत से गोरखपुर ग्रीनफील्ड हाईवे (शामली-पुवायाँ फेज-1) परियोजना के अंतर्गत कि.मी. 20.00 से 32.00 तक भूमि अर्जन प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3ए के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण तहसील लक्सर के 12 ग्रामों—मदारपुर, मिर्जापुर उर्फ मोहनवाला, पौडोवाली, टाडा जलालपुर, प्रहलादपुर, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली, बालचन्दवाला, अलामपुर, हस्तमौली, शाहपुर, गिद्धावाली एवं कलसिया—में भूमि की खरीद-बिक्री और कृषि भूमि को गैर-कृषि में परिवर्तित करने पर रोक लगाई गई है।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध धारा-3ए की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण पर भी पूर्णतः रोक रहेगी।

विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का कार्य बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से संपादित हो सके।

देवभूमि खबर

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