उत्तराखंड में विवाहित कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण को लेकर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
देहरादून।मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसे समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए जिलों में नामित नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे और नियमित रिपोर्ट गृह सचिव, उत्तराखंड शासन को भेजी जाएगी।
सभी विभागों में अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो अपने विभाग के विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देने होंगे कि वे UCC पोर्टल पर अनिवार्य रूप से विवाह पंजीकरण कराएं।
इस कार्य को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए निदेशक, आई.टी.डी.ए., उत्तराखंड को सभी जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी जनपद या विभाग को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो, तो वे तत्काल निदेशक, आई.टी.डी.ए. से समन्वय स्थापित करेंगे।

