हाईकोर्ट ने दी डीएसए मैदान में बकरीद की नमाज की अनुमति, सुबह 9 से 10 बजे तक होगा आयोजन
रिपोर्ट : ललित जोशी
नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल में बकरीद के मौके पर डीएसए खेल मैदान में सामूहिक नमाज अदा करने को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद खेल मैदान में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं।
यह याचिका अंजुमन ए इस्लामिया नैनीताल की ओर से दायर की गई थी। इससे पहले जिला प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि ईद के अवसर पर डीएसए मैदान में सार्वजनिक रूप से नमाज अदा नहीं की जाएगी तथा मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में नमाज पढ़ने की अपील की गई थी। प्रशासन के इसी निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
बीते रोज मल्लीताल कोतवाली में ईद की तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों ने हर वर्ष की तरह इस बार भी डीएसए मैदान में सामूहिक नमाज आयोजित कराने की मांग प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखी थी। इस दौरान एसडीएम ने संबंधित विभागों से एनओसी और अनुमति मिलने के बाद ही आयोजन पर निर्णय लेने की बात कही थी।
दिनभर डीएसए मैदान में नमाज की अनुमति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। डीएसए महासचिव की ओर से पहले अनुमति दिए जाने की जानकारी सामने आई, लेकिन बाद में दूसरा आदेश जारी कर अनुमति निरस्त कर दी गई और अंतिम निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया था कि जिला प्रशासन डीएसए खेल मैदान में नमाज अथवा किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि ईद की नमाज मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में शांतिपूर्ण ढंग से अदा की जाए।
हालांकि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुस्लिम समुदाय को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डीएसए मैदान में बकरीद की नमाज अदा करने की अनुमति मिल गई है। फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है तथा हाईकोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

