युवक जितेन्द्र कुमार आत्महत्या प्रकरण: दो एफआईआर दर्ज होने पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर एसएसपी पौड़ी ने दी सफाई
पौड़ी।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने आज प्रेस वार्ता कर युवक जितेन्द्र कुमार की आत्महत्या प्रकरण (दिनांक 21 अगस्त 2025) को लेकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों पर फैलाई जा रही अफवाहों पर स्पष्ट जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कुछ लोग यह भ्रामक तथ्य फैला रहे हैं कि पुलिस द्वारा 02 एफआईआर दर्ज कराकर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों मुकदमे वैधानिक प्रक्रिया के तहत दर्ज किए गए हैं।
पुलिस द्वारा दर्ज पहली एफआईआर संख्या 44/2025 धारा-108 बीएनएस में आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित प्रकरण है। वहीं दूसरी एफआईआर संख्या 45/2025 धारा-3/25/30 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है।
एसएसपी ने स्पष्ट किया कि जब भी किसी जघन्य अपराध में हथियार का इस्तेमाल होता है तो आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया होती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना में प्रयुक्त हथियार कहां से आया और उसका स्रोत क्या है। यह पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया है और इससे न तो आत्महत्या संबंधी पहला मुकदमा कमजोर होगा और न ही अभियुक्तों को बचाने का कोई उद्देश्य है।
उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। पुलिस तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर रही है।

