उत्तराखंड में 6 माह तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर पाबंदी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में आगामी छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी की गई।
अधिसूचना के अनुसार लोकहित को देखते हुए उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथावत लागू) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत, आदेश जारी होने की तिथि से अगले छह माह तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल निषिद्ध रहेगी।
सरकार का मानना है कि यह निर्णय आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
