सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी एक्ट अधिनियम

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रूद्रपुर।अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल की अध्यक्षता में (कल) देर शाम उनके कक्ष में जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी एक्ट अधिनियम 1994 के अन्र्तगत होने वाले कार्यों की समीक्षा बैठक आहुत की गयी। अपर जिलाधिकारी ने कहा पीसीपीएनडीटी एक्ट का सही ढंग से पालन हो।
उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर भू्रण परिक्षण किसी भी दशा में न हो जिसके लिए उन्होने समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों को जनपद में हो रहे संचालित अल्ट्रसाउण्ड सैन्टरों का औचक निरक्षण करनें के भी निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जेण्डर रेशियों बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि किसी भी दशा में भू्रण परिक्षण न हो पाये। उन्होने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 उदय शंकर को निर्देशित किया है कि जनपद में संचालित अल्ट्रासाउण्डों कक्ष के मुख्य द्वार पर सीसी कैमरा व बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाये। ताकि अल्ट्रासाउण्ड करने वाले डाॅक्टर व मरीज का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जा सके। उन्होंनें कहा कि अल्ट्रासाउण्ड के समय मरीज से आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज लिया जाये। व पंजिका रजिस्टर में अंकन किया जाये। उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकरण, नवनीकरण के आवेदन पत्रों को समय पर समिति के सम्मुख रखने को सम्बन्धित अधिकारियों को कहा। बैठक में नये रेडियोलाॅजिस्ट की नियुक्ति व हटाये जाने से सम्बन्धित लम्बित पत्रावलियों को निस्तारण हेतु तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये। उन्होने कहा कि प्रत्येक तीन माह में पीसीपीएनडीटी की समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।
बैठक में डा0 तनुजा सिन्हा, परियोजना निदेशक बिन्दुवासिनी, सदस्य पीसीपीएनडीटी हीरा जंगपांगी, नसरीन कुरेशी आदि उपस्थित थे।

देवभूमि खबर