धारा 144 लागू
रूद्रप्रयाग ।राज्य निर्वाचन आयोग को जारी अधिसूचना के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग में (समस्त नगर निकायों को छोड़कर) त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2013 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है तथा मतगणना दिनांक 21 अक्टूबर 2019 को नियत है। विष्वस्त सूत्रों से संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय आसामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने, साम्प्रादायिक सौहार्द बिगाड़ कर धार्मिक उन्माद भड़का कर मतदाताओं को धुवीकृत करने का प्रयास किया जा सकता है। यह भी सम्भावना है कि विभिन्न राजनैतिक दलों/संगठनों/उम्मीदवार/व्यक्ति निष्पक्ष व शांतिपूर्वक निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देष्य से मतदाताओं को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देने का प्रयास कर सकते है। चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक एवं अवंाछनीय तत्वों द्वारा सम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को उद्वेलित कर परिषांति भंग करने एवं लोक परिषांति के विक्षुब्ध किये जाने की पूर्ण संभावनाये है और इसके परिपेक्ष में प्रभावी प्रतिबन्धात्मक उपाय तत्काल एवं अनिवार्य रूप किये जाने की अति आवष्यकता है। उप जिला मजिस्ट्रेट जखोली/बसुकेदार श्री एन0एस0 नगन्याल ने जानकारी दी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के प्राविधानों के तहत सब डिवीजन जखोली/बसुकेदार क्षेत्रान्तर्गत (नगर निकायो को छोड़कर) निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित किया जाता है। किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक का आयोजन सम्बन्धित रिटर्निग आफीसर/सहायक रिटर्निग आफीसर की बिना पूर्व अनुमति के नही किया जायेगा।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के नही बनायेगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध डियूटी में तैनात अधिकारी/कर्मचारियों, सांस्कृतिक समारोह, षिक्षण संस्थानो तथा क्रीडा स्थलों पर लागू नही होगा। विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लाठी, डंडा, चाकू, तलवार, हाॅकीस्टिक, खुखरी, कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाके, बम व अन्य ज्वलनतषील पदार्थ एवं हानि पंहुचाने वाले रासायनिक पदार्थ लेकर न तो सड़क पर चलेगा और न ही उन्हे सड़क पर एकत्रित/इकट्ठा करेगा। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस कर्मी/होमगार्ड जवान तथा वृद्ध एवं अंपग व्यक्ति इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ईट, पत्थर या फेक कर मारे जाने वाले वस्तुएं एकत्रित नही करेगा और नही करायेगा। उन्होने बताया कि किसी भी व्यक्ति राजनैतिक दल द्वारा सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी और प्रचार-प्रसार की लिखाई या पोस्टर/बैनर/होडिंग आदि नही चिपकायें जायेगे तथा कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याषाी मतो को आकृष्ट करने के उद्देष्य से न ही किसी डरायेगा, न ही रिष्वत देगा और न ही अपने पक्ष में करने के लिए उपहार, पैसा/धन देगा और नही भोजन पार्टी का आयोजन करेगा। कोई राजनैतिक दल तथा प्रत्याषी मतदाताओं को मतदान दिवस पर उनके मतदेय स्थलों तक व्यक्तिगत अथवा अन्य वाहनों से नही पहुंचाएगा। किसी भी राजनैतिक दल द्वारा उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निषेध अधिनियम-2003 के अनुसार किसी भी लोक सम्पत्ति को प्रचार-प्रचार हेतु प्रयोग में नही लायेगा। उन्होने बताया कि जनपद मे स्थापित समस्त मतदान केन्द्रो से 200 मीटर के अन्दर मतदाता अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित शांति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेष नही करेगा।
उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दंण्डनीय होगा। यह आदेष दिनांक 13 सितम्बर से 21 अक्टूबर 2019 तक प्रभावी रहेगा।

