उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ की मांग का पुरजोर हुआ असर

उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ की मांग का पुरजोर हुआ असर
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देहरादून।उतराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहरकारी सेवा मे शिथिलीकरण (सशोधन) नियमावली 2021 ( चयन वर्ष 01 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 ) तक अनुमन्य होगा।कार्मिक विभाग ने अधिसूचना की जारी।

गौरतलब है कि शिथिलीकरण मूल नियमावली 2010, कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 1674 दिनांक 23 नवंबर 2010 के के प्रविधान के अनुसार यदि कोई पद पदोन्नति से भरा जाता है तो ऐसी पदोन्नति के लिए यथास्थिति निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित नयूनतम सेवा अवधि विहित हो तो पात्रता के क्षेत्र मे अपेक्षित सख्या मे पात्र वयक्ति उपलब्ध न हो तो प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद या पदों पर यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर ऐसी विहित नयूनतम सेवा अवधि मे पचास प्रतिशत तक शिथिलीकरण का लाभ कार्मिकों के लिए पूरे सेवाकाल मे केवल एक बार के लिए अनुमन्य किया गया था लेकिन वर्ष 2016 मे आईएएस एव पीसीएस अधिकारियों के बीच विवाद के कारण शासनादेश दिनाक 14 अक्टूबर 2016 के द्वारा कार्मिकों के सेवा संबन्धी विषयो यथा शिथिलीकरण, स्थानापन, पदोन्नतिया सेवा नियमावली मे एकरूपता लाने, एव सीधी भर्ती के विभिन्न पदो के सोपानो हेतु समान रूप से पात्रता अवधि निर्धारित कर नियमावली तैयार किये जाने आदि के विधिक वित्तीय, पहलुओ पर विचार कर संस्तुति देने हेतु समिति का गठन किया गया। शासनादेश दिनांक 04 सितंबर 2017 के द्वारा शिथिलीकरण पर रोक लगाते हुए समिति के अंतिम निर्णय लिये जाने तक स्थागित रखा गया। हाइकोर्ट नैनीताल द्वारा भी इस नियमावली को बहाल किये जाने हेतु मार्च 2018 मे राज्य सरकार को आदेश किया। कार्मिकों की इस महत्वपूर्ण माग को उतराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी सघ ने प्रमुखता से उठाते हुए कार्मिक सचिव, सचिव वित्त/गोपन, वेतन विसंगति समिति के समक्ष प्रभावी ढग से अपना रखा, साथ ही जनप्रतिनिधियो, मंत्रिगणो के स्तर से दबाव बनाया एव मुख्यमंत्री से मिलकर प्रकरण के समबन्ध मे विस्तारपूर्वक चर्चा की।अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली महासचिव प्रमोद कुमार एव सचिवालय संघ के पूर्व महासचिव राकेश जोशी ने बताया कि नियमावली स्थागित होने के कारण सचिवालय एव प्रदेश के अन्य विभागों मे पदोन्नति से कार्मिक वचिंत थे लेकिन गुपचुप तरीक़े से रोक के वावजूद भी उच्च अधिकारी को शिथिलीकरण का लाभ दिया गया।

संघ के उपाध्यक्ष राजेन्द्र रतूडी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गयी सूचना के अंतर्गत प्राप्त 13 पृष्टों की सूचना से विदित है कि उतराखणड नागरिक, उपभोक्ता मामले विभाग मे उप विपणन अधिकारी, श्री नरेश सेमवाल को दिनांक 30 अप्रैल 2020 के द्वारा विपणन नियमावली 2013, के नियम -28, सेवा शर्तो मे शिथिलता प्रदान करते हुए कार्मिक विभाग द्वारा शिथिलीकरण का लाभ दिया गया तदोपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त अधिकारी को मुख्य विपणन अधिकारी लेवल -13 के पद पर पदोन्नति की गयी।संघ ने इसको आधार बनाकर सक्षम अधिकारियों पर दबाव बनाया परिणामस्वरूप दिनाक 28 अक्टूबर 2021 को मंत्रिमंडल ने शिथिलीकरण नियमावली 2010 को चयन वर्ष 30 जून 2022 तक पुनः लागू किये जाने का निर्याण लिया। चार साल से शिथिल पडे इस प्रकरण को समीक्षा अधिकारी संघ द्वारा पुरजोर से किया परिणामस्वरूप आज 09 नवम्बर 2021 को कार्मिक विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब सचिवालय समेत प्रदेश के अन्य विभागों मे कार्मिको की पदोन्नति की राह खुल गई है ।कार्मिक हितो के लिए समीक्षा अधिकारी सघ की बडी कामयाबी है।

देवभूमि खबर

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