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उत्तराखंड में मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण और अवसान तिथि लिखना अनिवार्य,खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान तेज

उत्तराखंड में मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण और अवसान तिथि लिखना अनिवार्य,खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान तेज
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देहरादून। त्योहारों के दौरान आम उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर विभागीय टीमों ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र, नेहरू कॉलोनी, ऋषिकेश, डोईवाला, रानीपोखरी, भानियावाला और विकासनगर में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य लाइसेंस, पेयजल जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और साफ-सफाई की व्यवस्था की जांच की गई। अनियमितताएं मिलने पर संबंधित कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए, जबकि अस्वच्छ परिस्थितियों में संचालित दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई।

    वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने देहरादून स्थित न्यायालय परिसर की खाद्य कैंटीन का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य लाइसेंस, पेयजल की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं मिले। इस पर संचालक को नोटिस जारी कर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। नियमों का पालन नहीं करने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान स्वाद पंजाब ढाबा और अंगीठी मोमोज में अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने पर चालान किए गए। वहीं, नेगी जी कुरकुरे हाट और अंगीठी बाय गौरव में पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और कीट नियंत्रण संबंधी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं मिले। इन प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किए गए।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान राहुल स्वीट्स, चंचल स्वीट्स और आहूजा स्वीट्स को इस संबंध में निर्देशित किया गया। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और उनके उपयोग की अवधि की जानकारी उपलब्ध कराना तथा बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

 

विभागीय निर्देशों के अनुसार, नोटिस जारी किए गए संबंधित कारोबारियों को अगले आदेश तक खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करने को कहा गया है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण अभियान के तहत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋषिकेश संतोष कुमार सिंह ने भानियावाला, रानीपोखरी, डोईवाला और ऋषिकेश क्षेत्र में मिठाई की दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान कारोबारियों को मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण और अवसान तिथि अंकित करने, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा, देहरादून मनीष सयाना ने बताया कि खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में पांच नमूने अधोमानक पाए गए हैं। इनमें आईटी पार्क से लिया गया खुला पनीर, विकासनगर से लिया गया खुला पनीर, सीमाद्वार से लिया गया गाय का दूध तथा नेहरू कॉलोनी से लिए गए सिंघाड़े के आटे और नट फ्लोर के नमूने शामिल हैं। इन मामलों में संबंधित खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

सयाना ने कहा कि आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित मानकों का पालन करने, स्वच्छता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की

निरीक्षण अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह, संतोष कुमार सिंह और विकासनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी सहित विभागीय अधिकारी शामिल रहे।

 

देवभूमि खबर

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