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उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ते की नई दरें जारी, श्रमिकों को मिलेगा बढ़ा हुआ भुगतान

उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ते की नई दरें जारी, श्रमिकों को मिलेगा बढ़ा हुआ भुगतान
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श्रम आयुक्त कार्यालय हल्द्वानी ने तीन श्रेणियों के श्रमिकों के लिए जारी किए आदेश, कृषि श्रमिकों के लिए कुल न्यूनतम वेतन 9,500 रुपये निर्धारित

देहरादून/हल्द्वानी। उत्तराखंड में श्रमिकों को महंगाई से राहत देने के लिए न्यूनतम वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें जारी की गई हैं। श्रम आयुक्त, उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित कार्यालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता तय किया गया है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित 57 नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए जारी दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों का मूल न्यूनतम वेतन 12,539 रुपये और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 634 रुपये निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उन्हें कुल 13,173 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन मिलेगा। अर्द्धकुशल श्रमिकों का मूल वेतन 13,280 रुपये और महंगाई भत्ता 634 रुपये सहित कुल 13,914 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, कुशल श्रमिकों का मूल न्यूनतम वेतन 14,023 रुपये और महंगाई भत्ता 634 रुपये मिलाकर कुल 14,657 रुपये मासिक होगा।

अभियांत्रिकी इकाइयों और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी अलग दरें जारी की गई हैं। इस श्रेणी में अकुशल श्रमिकों का मूल वेतन 13,800 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों का 15,100 रुपये और कुशल श्रमिकों का 16,900 रुपये निर्धारित किया गया है। इनके लिए क्रमशः 195 रुपये, 213 रुपये और 239 रुपये महंगाई भत्ता तय किया गया है। इस प्रकार अकुशल श्रमिकों को कुल 13,995 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 15,313 रुपये और कुशल श्रमिकों को 17,139 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन मिलेगा।

कृषि नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए भी नई दरें निर्धारित की गई हैं। आदेश के अनुसार उनका मूल न्यूनतम वेतन 5,200 रुपये और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 4,300 रुपये तय किया गया है। इस तरह कृषि श्रमिकों को कुल 9,500 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन मिलेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित दरें एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य नियोजनों के मूल वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते से संबंधित आदेश भी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.labour.uk.gov.in पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि श्रमिकों और नियोजकों को नई दरों की जानकारी मिल सके।

देवभूमि खबर

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