सितारगंज पुलिस ने सरस्वती आत्महत्या प्रकरण का किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

सितारगंज पुलिस ने सरस्वती आत्महत्या प्रकरण का किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
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सितारगंज। सितारगंज बाईपास रोड पर टुकटुक में आग लगने से झुलसी महिला सरस्वती की उपचार के दौरान हुई मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस विवेचना में दोनों आरोपियों की अलग-अलग भूमिका सामने आई है। एक आरोपी पर महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, संबंध और विवाह के लिए दबाव बनाने तथा आत्महत्या की धमकियां देने का आरोप है, जबकि दूसरे आरोपी द्वारा घटना से पहले पेट्रोल उपलब्ध कराने और महिला को टुकटुक तक पहुंचाने की बात सामने आई है।

15 अगस्त 2026 को सितारगंज बाईपास रोड पर टुकटुक में आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घटना में सरस्वती और पवित्र सरकार झुलस गए थे। सरस्वती करीब 80-90 प्रतिशत झुलसी थी और उपचार के दौरान 19 अगस्त को एम्स ऋषिकेश में उसकी मृत्यु हो गई। मामले में मृतका के पिता दयाल चंद्र मंडल की तहरीर पर कोतवाली सितारगंज में मुकदमा अपराध संख्या 410/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस ने तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। विवेचना में सामने आया कि पवित्र सरकार उर्फ कन्हई और सरस्वती के बीच करीब तीन-चार वर्ष से संबंध थे। पारिवारिक विरोध के बाद पवित्र ने सरस्वती से बातचीत कम कर दी थी। पुलिस के अनुसार इससे पहले वह सरस्वती पर संबंध और विवाह के लिए दबाव बनाता था तथा आत्महत्या करने जैसी धमकियां भी देता था। इन तथ्यों के आधार पर उसके विरुद्ध दर्ज धाराओं में धारा 108 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

वहीं, दूसरे आरोपी जितेन्द्र उर्फ बंकिम सरकार की भूमिका भी विवेचना में सामने आई। पुलिस के अनुसार जितेन्द्र सरस्वती को पसंद करता था और उससे विवाह करना चाहता था। वह चाहता था कि सरस्वती और पवित्र अलग हो जाएं। घटना वाले दिन सरस्वती और जितेन्द्र के बीच हुई छह ऑडियो रिकॉर्डिंग में पेट्रोल की व्यवस्था, बोतल में पेट्रोल भरने, लाइटर साथ रखने और मिलने संबंधी बातचीत मिली। सीडीआर, सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पाया कि जितेन्द्र ने पेट्रोल उपलब्ध कराकर सरस्वती को पवित्र के टुकटुक तक पहुंचाया था।

विवेचना में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पवित्र सरकार उर्फ कन्हई को 14 सितंबर तथा जितेन्द्र उर्फ बंकिम सरकार को 15 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला कारागार हल्द्वानी भेज दिया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों में पवित्र सरकार उर्फ कन्हई पुत्र नारायण सरकार, निवासी शक्तिफार्म नंबर-01, बैकुंठपुर, कोतवाली सितारगंज, उम्र 35 वर्ष तथा जितेन्द्र उर्फ बंकिम सरकार पुत्र स्वर्गीय रबिंद्र सरकार, निवासी गोकुल नगरी, तहसील/ब्लॉक बिलासपुर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 27 वर्ष शामिल हैं।

पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक/विवेचक जावेद मलिक, हेड कांस्टेबल मतलूब खान, हेड कांस्टेबल जगदीश सिंह कोठियाल, कांस्टेबल कृष्ण चन्द्र और कांस्टेबल प्रेम कनवा शामिल रहे।

देवभूमि खबर

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