झूठी खबर की धमकी देकर साढ़े तीन लाख की वसूली, तथाकथित पत्रकार गिरफ्तार

झूठी खबर की धमकी देकर साढ़े तीन लाख की वसूली, तथाकथित पत्रकार गिरफ्तार
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देहरादून। प्रेमनगर क्षेत्र में स्वयं को पत्रकार बताकर एक व्यक्ति को ब्लैकमेल करने और झूठी खबर प्रसारित करने की धमकी देकर साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की वसूली करने के मामले में दून पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रजत सिंह (28) निवासी सहसपुर के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त को ठाकुरपुर लक्ष्मीपुर निवासी राकेश कुमार ने कोतवाली प्रेमनगर में तहरीर देकर बताया कि उनके परिचित प्रकाश चंद की जमीन पर छह दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के दौरान रजत सिंह ने स्वयं को पत्रकार बताते हुए दुकानों के गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर बने होने की झूठी खबर अपने चैनल पर प्रसारित करने की धमकी दी और खबर रोकने के एवज में रुपये की मांग की।

आरोप है कि रजत सिंह अलग-अलग तारीखों में करीब ढाई लाख रुपये नकद और 97 हजार रुपये यूपीआई के माध्यम से वसूल चुका था। इसके बाद वह अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर लगातार फोन कर गाली-गलौच करते हुए पांच लाख रुपये की मांग कर रहा था। रकम नहीं देने पर झूठी खबरें प्रसारित करने और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। आरोपियों द्वारा अब तक साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की वसूली किए जाने की बात सामने आई है।

तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेमनगर में मुकदमा अपराध संख्या 176/26 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। विवेचक ने अभिलेखीय और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित किए, जिसके आधार पर मुख्य आरोपी रजत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के मुताबिक, मामले में नामजद अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही उनके विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रजत सिंह पुत्र ओमप्रकाश, निवासी सहसपुर, नियर ग्रामीण बैंक, थाना सहसपुर, उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है।

रजत सिंह के विरुद्ध कोतवाली विकासनगर में मुकदमा अपराध संख्या 51/26, धारा 238/351(3)/61(2)/69 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज है।

देवभूमि खबर

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