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नायब तहसीलदार 50 % पद पद्दोन्नति व 50 % पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे:समिति

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देहरादून।देवभूमि खबर। प्रदेश के परिवहन, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में अधीनस्थ कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली-2013 में उत्तराखण्ड पटवारी-लेखपाल, संग्रह अमीन, रजिस्ट्रार कानूनगो और कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल से नायब तहसीलदार पद पर पद्दोन्नत्ति हेतु उठायी गयी मांगों के क्रम में मंत्री मण्डल की उप-समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उप-समिति के सभी सदस्यों द्वारा नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नत्ति हेतु विभिन्न संवर्गों द्वारा उठायी गयी मांग के अनुसार विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। उप समिति द्वारा उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखण्ड की वर्तमान नियमाली को भी ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से निर्णय लिया कि नायब तहसीलदार के पद पद 50 प्रतिशत पद आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरे जायें तथा शेष 50 प्रतिशत पद पद्दोन्नति से भरे जायें। जिसमें 32 प्रतिशत पद पटवारी-लेखपाल, 12 प्रतिशत पद रजिस्ट्रार कानूनगो और 6 प्रतिशत पद संग्रह अमीनों में से पद्दोन्नति के माध्यम से भरे जायें। मंत्री ने राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि आज उप समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में नायब तहसीलदार पद पर सीधी भर्ती और पद्दोन्नति के निर्णयों के सम्बन्ध में तद्नुसार कार्य करते हुए कैडर का निर्धारण करें और सम्बन्धित सभी पक्षों को निर्णय से अवगत करा दें। इस अवसर पर मंत्रिमण्डलीय उप समिति के सदस्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत, राजस्व सचिव सुशील कुमार और अपर सचिव बी0एम0 मिश्र मौजूद थे।

देवभूमि खबर

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