गुण्डा एक्ट के तहत 5 शातिर अपराधी घोषित, जिला मजिस्ट्रेट ने छह माह के लिए किया जिलाबदर
देहरादून। जिला मजिस्ट्रेट देहरादून सविन बंसल ने अपराधों में संलिप्त 5 व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें छह माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर भेज दिया है।
यह कार्रवाई फरीद हुसैन (थाना नेहरू कॉलोनी), आदित्य त्यागी व आसिफ (थाना विकासनगर), प्रदुमन थापा एवं शादाब अंसारी (थाना रायपुर) के विरुद्ध की गई है। जिला प्रशासन ने इन सभी को गुण्डा घोषित करते हुए आदेश जारी किया है कि वे जनपद से बाहर अपने निवास स्थान का पूरा पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं संबंधित थानाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
गुण्डा एक्ट की धारा 3, 4, 5 या 6 के तहत पारित आदेशों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम छह माह एवं अधिकतम तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। संबंधित विपक्षियों को आदेश की प्रति तामील कराई गई है और उन्हें 24 घंटे के भीतर जनपद छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासन के अनुसार, उक्त पांचों व्यक्ति पूर्व में भी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में मारपीट, गाली-गलौच, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, लूटपाट और अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों में लिप्त रहे हैं। वर्तमान में वे जमानत पर हैं, लेकिन अब भी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय बने हुए हैं।
इनके विरुद्ध संबंधित थानों में कई अभियोग पंजीकृत हैं और आम जनता में इनके कारण भय का माहौल बना हुआ है। तामीली नोटिस के बावजूद ये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई आपत्ति दर्ज कराई।
प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधिक परीक्षण के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने जनहित में इन्हें 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर करते हुए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश पारित किए हैं।

