कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश

कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश
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देहरादून। उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त कार्यालयों में समय से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। शासन सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी। यह निर्णय पूर्व में जारी शासनादेशों की अनुपालना के क्रम में लिया गया है।

शासन ने पाया कि कई कार्यालयों में अधिकारी व कर्मचारी बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए अब सभी कार्यालयों में नामित अधिकारी प्रतिदिन प्रातः 10:15 बजे तक उपस्थिति की समीक्षा करेंगे और जो अधिकारी या कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सचिवालय में यह समय 9:45 बजे निर्धारित किया गया है।

इस व्यवस्था के तहत, यदि कोई कर्मचारी महीने में एक दिन देर से आता है तो उसे मौखिक चेतावनी दी जाएगी। दो दिन देर से आने पर लिखित चेतावनी, तीन दिन देर से आने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा और चार या उससे अधिक बार देरी होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

शासन ने यह भी अपेक्षा जताई है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में निर्धारित समय का पूर्णतः पालन करें। जो इस व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय प्रमुखों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।

देवभूमि खबर

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