फर्जी खबर चलाने के मामले में पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
चकराता, देहरादून। चकराता कोर्ट ने परिवाद संख्या 12/2026 में सोशल मीडिया से फोटो चोरी कर क्रॉप कर कथित रूप से फर्जी खबर प्रकाशित करने के मामले में विकास गर्ग पुत्र सलेक चंद, हाल निवासी 99 मन्नूगंज, हकीकत रायनगर, कोतवाली नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
परिवादी के अनुसार, 29 मार्च 2026 को रायपुर प्रकरण में उनके निलंबन को लेकर उनकी फोटो को उनके व्हाट्सऐप/फेसबुक से कथित तौर पर चोरी कर क्रॉप किया गया और “वर्दी पे दाग, दरोगा कृष्ण कुमार सिंह निलंबित” शीर्षक से एक फर्जी खबर चलाई गई।
परिवादी ने उक्त खबर को आपराधिक मानहानि बताते हुए चकराता कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कथित कृत्य का संज्ञान लेते हुए विकास गर्ग के खिलाफ धारा 356(2) BNS तथा धारा 66C आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है।
परिवादी पक्ष ने कोर्ट के इस आदेश को सत्य की जीत बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर और पहचान का दुरुपयोग कर भ्रामक अथवा फर्जी खबर प्रसारित करना गंभीर मामला है।
