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फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर 904.32 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का मामला दर्ज, सीबीआई के मुंबई में कई ठिकानों पर छापे

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर 904.32 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का मामला दर्ज, सीबीआई के मुंबई में कई ठिकानों पर छापे
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मुंबई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 904.32 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई स्थित फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों एवं निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कंपनी के प्रवर्तक किशोर बियानी, राकेश बियानी, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट शाखा-तीन, मुंबई की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।

सीबीआई के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक सहित नौ बैंकों के समूह से कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण और ऋण पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) के माध्यम से विभिन्न वित्तीय सुविधाएं प्राप्त की थीं।

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बिग बाजार, फैशन एट बिग बाजार और फूडहॉल जैसे खुदरा कारोबार के विभिन्न प्रारूपों का संचालन करती थी। कंपनी सामान्य व्यापार के तहत दैनिक उपयोग की वस्तुओं और फैशन उत्पादों की बिक्री भी करती थी।

जांच एजेंसी के मुताबिक, कंपनी ने बैंक से जिस उद्देश्य के लिए ऋण और वित्तीय सुविधाएं प्राप्त की थीं, कथित तौर पर उस राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुसार उपयोग नहीं किया। आरोप है कि बैंक की धनराशि को सहयोगी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से दूसरी जगह हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे बैंक को 904.32 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सीबीआई ने 4 नवंबर 2026 को मामला दर्ज करने के बाद 6 नवंबर को मुंबई में कंपनी के प्रवर्तकों और निदेशकों से जुड़े कई परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान जांच से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए।

सीबीआई अब कथित आपराधिक षड्यंत्र की पूरी जानकारी जुटाने, इसमें शामिल लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने तथा ऋण की धनराशि के वास्तविक इस्तेमाल की जांच कर रही है। मामले में जांच जारी है।

देवभूमि खबर

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