शिक्षा विभाग के आदेश में तिथियों का विरोधाभास, 23 अप्रैल के आवेदन पर 5 अप्रैल को जारी हुआ आदेश
देहरादून। Secondary Education Department Uttarakhand के एक कार्यालय आदेश में तिथियों के विरोधाभास का मामला सामने आया है। निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड द्वारा जारी आदेश पत्र में आवेदन की तिथि 23 अप्रैल 2026 अंकित है, जबकि आदेश जारी होने की तिथि 5 अप्रैल 2026 दर्शाई गई है।
पत्र के अनुसार, श्रीमती किरण ज्योति, प्रवक्ता अंग्रेजी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काणागांवला, अल्मोड़ा को पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हर्रावाला, देहरादून में कार्यव्यवस्था पर तैनाती की अनुमति दी गई है।
कार्यालय आदेश में उल्लेख है कि यह अनुमति महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड के पत्र संख्या रेखा-2/304/2026-27 दिनांक 23 अप्रैल 2026 के आधार पर प्रदान की गई। हालांकि आदेश पत्र पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी तिथि 5 अप्रैल 2026 दर्ज है, जो आवेदन तिथि से पहले की है।
तिथियों में इस विरोधाभास को लेकर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मामले को लेकर विभागीय स्तर पर तकनीकी त्रुटि अथवा दस्तावेजी गड़बड़ी की चर्चा

