नैनीताल में शादी-बारात व अन्य आयोजनों में रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह बंद — एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने जारी किए सख्त निर्देश
रिपोर्ट — ललित जोशी
नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल तथा आसपास के क्षेत्रों में देर रात शोर-शराबे पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए शादी-बारात और अन्य आयोजनों में रात 10:00 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने सभी पुलिस कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे के बाद डीजे या तेज संगीत की अनुमति न दी जाए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
इसी क्रम में एसपी डॉ. जगदीश चंद्रा एवं सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने शहर के बैंक्वेट हॉल तथा डीजे स्वामियों के साथ बैठक कर आदेशों से अवगत कराया तथा एसएसपी के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किए जाने को कहा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि शादी-बारात में पहियों वाले बड़े-बड़े लाइटिंग झालरों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और उपयोग पाए जाने पर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, जबकि केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले लाइटिंग झालरों की ही अनुमति रहेगी।
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बारात घर या कार्यक्रम स्थल के गेट से बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर के दायरे में ही सीमित रहे ताकि यातायात प्रभावित न हो। बारात की हेड और टेल को अनुशासित और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करना अनिवार्य होगा। सड़क पर हाई-बेस बड़े-बड़े डीजे सिस्टम के उपयोग को भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय स्थानीय जनता, बुजुर्गों की शांति और बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, और रात 10 बजे के बाद डीजे बजते पाए जाने पर उपकरणों की जब्ती सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रभारी निरीक्षक अमर चंद्र शर्मा, यातायात निरीक्षक महेश चंद्रा, एसएसआई रोहिताश सहित शहर के बैंक्वेट हॉल संचालक व डीजे स्वामी मौजूद रहे।

