रिश्वतखोरी मामले में आयकर अधिकारी को तीन साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

अहमदाबाद। रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत, अहमदाबाद ने आयकर अधिकारी जर्नेल बी. सिंह को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अधिकारी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह फैसला 21 अगस्त 2026 को सुनाया।
जर्नेल बी. सिंह उस समय अहमदाबाद स्थित प्रधान/अपर आयकर आयुक्त (ऑडिट) कार्यालय में आयकर अधिकारी (OSD) के पद पर तैनात थे। सीबीआई के अनुसार, अधिकारी ने ‘Shrilekha Vividhlaxi Charitable Trust’ को आयकर अधिनियम की धारा 11 और 80G के तहत छूट का प्रमाणपत्र जारी करने के एवज में शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
सीबीआई ने शिकायत के आधार पर 22 फरवरी 2013 को मामला दर्ज किया। इसके बाद एजेंसी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी आयकर अधिकारी को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 31 अक्टूबर 2013 को आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
विशेष अदालत ने 21 अगस्त 2026 को मामले में फैसला सुनाते हुए जर्नेल बी. सिंह को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
