धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: PNG-CNG पर टैक्स 5%, कलाकार पेंशन दोगुनी, आयुष्मान योजना 100% इंश्योरेंस मोड में

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमंडल बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पर्यावरण संरक्षण तथा हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में PNG एवं CNG पर वर्तमान में लागू 20 प्रतिशत कर की दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया। इससे प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और कर संवर्द्धन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी।
कैबिनेट ने आपदा से प्रभावित उत्तरकाशी के धराली एवं आसपास के क्षेत्रों के सेब उत्पादकों को राहत देते हुए Royal Delicious सेब का ₹51 प्रति किलोग्राम तथा Red Delicious एवं अन्य सेब का ₹45 प्रति किलोग्राम (Grade-C सेब को छोड़कर) की दर से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन किए जाने और इसकी धनराशि मुख्यमंत्री घोषणा मद से स्वीकृत किए जाने संबंधी घोषणा का अनुमोदन किया।
प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 करने के लिए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई।
Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में न्यून जोखिम वाले भवनों (जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसायिक भवन) के लिए Empanelled Architect द्वारा स्वप्रमाणन की व्यवस्था को कैबिनेट ने अनुमोदन दिया। इसके अंतर्गत SC-1, SC-2 फॉर्म सहित सभी दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को सूचना के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे।
Compliance Burden को कम करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियम-2022 यथासंशोधित 2024 में आवश्यक संशोधन को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत MSME एवं औद्योगिक इकाइयों के ग्राउंड कवरेज में वृद्धि की गई है।
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए परिषद के 13 स्थाई पदों का संशोधित ढांचा स्वीकृत किया गया है।
सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन हेतु आगणित करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया।
राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में तथा गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाने पर सहमति दी गई। इसके अंतर्गत ₹5 लाख तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड तथा ₹5 लाख से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड में होंगे। गोल्डन कार्ड का लगभग ₹125 करोड़ का बकाया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी देते हुए प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की अधिकतम आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। साथ ही स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए चार नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।
राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कार्यरत 277 संविदा, दैनिक वेतन एवं अन्य श्रेणी के कार्मिकों को समान कार्य–समान वेतन दिए जाने का प्रकरण मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेजा गया है।
PMHS संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय, दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने हेतु 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने का निर्णय भी लिया गया। यह भत्ता सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन गणना में शामिल नहीं होगा।
प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब के लिए भूमि को सूचना विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। भूमि हस्तांतरण के बाद सूचना विभाग द्वारा प्रेस क्लब का भवन निर्मित कराया जाएगा।

