नैनीताल मॉल रोड बनेगा ‘नो हॉर्न ज़ोन’, 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर होगी कार्रवाई

रिपोर्ट :ललित जोशी
नैनीताल । सरोवर नागरी में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने और पर्यटकों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र को ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित किया जाएगा। इस क्षेत्र में किसी भी वाहन द्वारा हॉर्न बजाने पर उत्तराखंड मोटरयान नियमावली के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मंगलवार को आयोजित बैठक में पुलिस, परिवहन, राजस्व, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 24 से 31 जुलाई तक व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा और शहर में ‘नो हॉर्न’ से जुड़े साइन बोर्ड, फ्लैक्सी और सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पहले से जानकारी मिल सके।
जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन, बार संघ, नाव संगठन, डीएसए तथा अन्य सामाजिक संगठनों का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए। साथ ही एनसीसी, एनएसएस और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवकों को भी जागरूकता अभियान से जोड़ा जाएगा।
आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए मॉल रोड पर एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। ऐसे में मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न पर रोक से ध्वनि प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों के साथ स्थानीय नागरिकों को भी शांत एवं सुखद माहौल मिलेगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक (यातायात) जगदीश चंद्र, सम्भागीय परिवहन अधिकारी अरविन्द पाण्डे, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक, पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत सेमवाल आदि उपस्थित रहे।
