आपराधिक साजिश और विश्वासघात कर सोना लेकर फरार अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार
पौड़ी ।पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधों का सफल अनावरण करते हुए सोना गबन के मामले में फरार अभियुक्त को 70 ग्राम सोने सहित दिल्ली से गिरफ्तार किया।
वादी श्री श्यामुल राणा, निवासी श्रीनगर, ने कोतवाली श्रीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी काष्ट कला रोड, श्रीनगर में सोने के आभूषणों की दुकान है, जहां वे आभूषण फिनिशिंग का कार्य भी करते हैं। उनका कारीगर प्रदीप मलिक, निवासी हुगली, पश्चिम बंगाल, दिनांक 15.11.2024 को घर से दुकान की चाबी और 119.5 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। इस पर कोतवाली श्रीनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी, श्री लोकेश्वर सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित करने के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्री चंद्रमोहन सिंह व क्षेत्राधिकारी श्रीनगर श्री अनुज कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर, मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।
विवेचना के दौरान यह सामने आया कि सोने के गबन में प्रदीप मलिक के साथ उसका साथी मैदुल इस्लाम और मैदुल इस्लाम का साला शेख शकील भी शामिल है। इन तीनों ने मिलकर साजिश के तहत सोना गबन किया। पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों, जैसे दिल्ली, लखनऊ और पश्चिम बंगाल में दबिश दी। काफी प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने अभियुक्त शेख शकील को दिल्ली के सुईवालान, जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया और उसके पास से गबन किए गए 70 ग्राम सोने को बरामद किया। अभियुक्तों ने गबन किए गए जेवरात को गलाकर रखने की साजिश की थी, जिसके बाद मुकदमे में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गईं।
अभियुक्त शेख शकील ने पूछताछ में बताया कि वह दिल्ली में सोने के आभूषण बनाने का काम करता है। 15.11.2024 को उसके बहनोई मैदुल इस्लाम और प्रदीप मलिक दिल्ली आए और उसे सोने के मंगलसूत्र के टुकड़े व गोलियां दीं। उन्होंने कहा कि इसे गलाकर अपने पास रख लेना। उसने दिए गए सोने को गलाकर एक टुकड़े में बदल दिया, जिसका वजन 70 ग्राम था।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम: शेख शकील (उम्र 28 वर्ष)
पिता का नाम: शेख हबीबुर्रहमान
निवासी: मनसिंघापुर, थाना-जगतबल्लभ, जिला-हावड़ा, पश्चिम बंगाल
वर्तमान पता: कारीगर नसीरुद्दीन, खीर वाली फाटक, मकान नंबर-1497, गली कूतना, सुईवालान, जामा मस्जिद, थाना-चांदनी महल, दिल्ली
मु0अ0स0-85/2024, धारा-316(2) बीएनएस
बढ़ोतरी धारा 317(2)/61(2) बीएनएस व 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

