अगस्त 2026 तक नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें : सचिव गृह शैलेश बगौली

अगस्त 2026 तक नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें : सचिव गृह शैलेश बगौली
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देहरादून। सचिवालय में सचिव गृह श्री शैलेश बगौली की अध्यक्षता में राज्य में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, कारागार, न्यायपालिका, अभियोजन तथा फॉरेंसिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान सचिव गृह ने निर्देश दिए कि राज्यभर में नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन अगस्त 2026 के अंत तक सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने क्रियान्वयन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए थाना स्तर पर कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं विशेष कदम उठाने पर जोर दिया।

श्री बगौली ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा देने तथा ई-एफआईआर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 60 एवं 90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर एफआईआर की विवेचना और निस्तारण में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास सुनिश्चित करने को कहा।

सचिव गृह ने सभी ऑनलाइन प्रणालियों को एकीकृत करते हुए “एक डेटा, एक प्रविष्टि” के सिद्धांत को लागू करने पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने जेल एवं कारागार विभाग के बंदियों की शत-प्रतिशत न्यायालयीन पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक के अंत में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि दिए गए दिशा-निर्देशों का समयबद्ध, प्रभावी और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन राज्य में पूरी तरह सफल हो सके।

देवभूमि खबर

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