रोड कटिंग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, शहर अंतर्गत सभी कार्य अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त
देहरादून ।शहर में रोड कटिंग एवं निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है। जनमानस की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शहर अंतर्गत समस्त कार्य अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही माह जनवरी में आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टिगत आपदा कंट्रोल रूम द्वारा दी गई सभी कार्यालयीय अनुमतियां भी रद्द कर दी गई हैं।
जिला प्रशासन द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे एक दिवस के भीतर अपनी मशीनरी, निर्माण सामग्री एवं अन्य उपकरण निर्माण स्थलों से हटाएं तथा 10 दिवस के भीतर सड़कों को पूर्व स्थिति में लाना सुनिश्चित करें।
अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधीक्षण अभियंता एनएच सहित अन्य समस्त सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि अभियंताओं की रोस्टरवार ड्यूटी लगाकर तत्काल अपनी-अपनी सड़कों के सुधारीकरण एवं मरम्मतीकरण का कार्य प्रारंभ करें और निर्धारित समयसीमा में शहर की सभी सड़कों को पूर्व स्थिति में बहाल करें।
जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे रोड कटिंग कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों, चेतावनी संकेतक, बैरिकेडिंग तथा आमजन की सुरक्षा से जुड़े आवश्यक उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागों के सक्षम अधिकारी भी कार्यस्थलों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी नहीं कर रहे हैं।
जिला प्रशासन की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) द्वारा समय-समय पर किए गए स्थलीय निरीक्षणों में पाई गई गंभीर अनियमितताओं पर पैनेल्टी, मुकदमे एवं अन्य दंडात्मक कार्यवाही की गई, किंतु इसके बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं देखा गया। इसके परिणामस्वरूप शहर के कई क्षेत्रों में अव्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि तथा गंभीर दुर्घटना अथवा आपदा की आशंका बनी हुई थी।
इन परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनहित में कठोर निर्णय लेते हुए सभी कार्य अनुमतियां निरस्त कर दी हैं। आदेश के उपरांत यदि किसी भी स्थल पर रोड कटिंग या निर्माण कार्य संचालित पाया गया, तो संबंधित कार्यदायी संस्थाओं की मशीनरी एवं निर्माण सामग्री जब्त किए जाने तथा कड़ी दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश पुलिस अधीक्षक यातायात को दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि परियोजना समन्वय समिति देहरादून द्वारा पूर्व में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं—जैसे उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, यूयूएसडीए सहित जिलाधिकारी कार्यालय/आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून—को रोड कटिंग की अनुमति प्रदान की गई थी, जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में जनसुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

