यूआरसीएमएस पोर्टल से राशन कार्ड सेवाएं हुईं ऑनलाइन, अब घर बैठे होंगे नए कार्ड और संशोधन
देहरादून। भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (यूआरसीएमएस) पोर्टल लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब नागरिक घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने-हटाने और अन्य संशोधन कार्य आसानी से कर सकेंगे।
सरकार ने पुराने आरसीएमएस पोर्टल को आधुनिक तकनीक और सरल प्रक्रियाओं के साथ अपडेट कर यूआरसीएमएस पोर्टल तैयार किया है। इसके माध्यम से आम नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
अब नए राशन कार्ड बनवाने या पुराने राशन कार्ड में संशोधन कराने के लिए लोगों को दफ्तरों और राशन की दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक uk.smartpds.nic.in� पर Citizen Login के माध्यम से आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन आवश्यक होगा। वहीं पुराने राशन कार्ड में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए राशन कार्ड मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी अनिवार्य होगा। इसके लिए मुखिया का मोबाइल नंबर सक्रिय होना जरूरी है।
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने बताया कि यूआरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि नागरिक नए राशन कार्ड के लिए तहसील एवं जिला पूर्ति कार्यालयों में भी संपर्क कर सकते हैं।
पुराने राशन कार्ड धारकों से ई-केवाईसी की अपील
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने सभी राशन कार्ड धारकों से 30 मई से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि “मेरा ई-केवाईसी” ऐप के माध्यम से घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
नए राशन कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज:
नए राशन कार्ड के आवेदन के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतिलिपि जमा करनी होगी। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।
इसके अलावा राशन कार्ड मुखिया के पैन कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि और बिजली बिल की कॉपी भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
आवेदन प्रक्रिया में गैस बुक की प्रतिलिपि देना भी अनिवार्य किया गया है।
राशन कार्ड को एक दुकान से दूसरी दुकान ट्रांसफर कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज:
राशन कार्ड ट्रांसफर कराने के लिए आवेदक को प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके साथ बैंक पासबुक, गैस बुक, बिजली बिल और राशन कार्ड की प्रतिलिपि भी जमा करनी होगी।

