हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 10 कारोबारियों पर ₹2.65 लाख का जुर्माना

हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 10 कारोबारियों पर ₹2.65 लाख का जुर्माना
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हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर 10 मामलों में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) हरिद्वार के न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए संबंधित खाद्य कारोबारियों पर कुल ₹2 लाख 65 हजार का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने सभी कारोबारियों को 7 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व के रूप में की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट, मां शाकुम्भरी भोजनालय, स्पेशल बर्फी वाला प्रतिष्ठान, शिवालिक नगर के एक होटल, नूर अहमद मावा भंडार, झिड़ियान ग्रांट स्थित मावा निर्माण इकाई तथा मां जय दुर्गा ढाबा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जांच में बिना फूड लाइसेंस कारोबार, अधोमानक खाद्य पदार्थ, स्वच्छता नियमों के उल्लंघन, उपभोक्ताओं को बिल न देने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने जैसी अनियमितताएं पाई गईं। इन मामलों में न्यायालय ने ₹5 हजार से ₹50 हजार तक का जुर्माना लगाया।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश पाण्डेय द्वारा ग्राम मुंडेत, मंगलौर स्थित बरकत डेयरी तथा रुड़की स्थित बालाजी स्वीट्स से लिए गए नमूनों की जांच में खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए जाने पर न्यायालय ने क्रमशः ₹25 हजार और ₹10 हजार का जुर्माना लगाया।

वहीं, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव टंडन द्वारा ऋषिकुल विद्यापीठ स्थित सूर्या डेयरी से लिए गए पनीर के नमूने में फैट की मात्रा निर्धारित मानकों से कम मिलने पर संचालक पर ₹25 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

देवभूमि खबर

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