उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी पैरवी से नाबालिग से छेड़छाड़ के दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी पैरवी से नाबालिग से छेड़छाड़ के दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
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पिथौरागढ़। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ श्री गोविन्द बल्लभ जोशी और क्षेत्राधिकारी धारचुला श्री के.एस. रावत के पर्यवेक्षण में पिथौरागढ़ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले का विवरण
03 अप्रैल 2024 को कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि दो व्यक्तियों ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार किया। तहरीर के आधार पर अभियुक्त सूरज अधिकारी उर्फ गौरी और मुकेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुशीला आर्या द्वारा की गई। उन्होंने उत्कृष्ट जांच प्रक्रिया अपनाते हुए 31 मई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद शासकीय अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह भण्डारी ने प्रभावी पैरवी की।

न्यायालय का फैसला
विशेष सत्र न्यायाधीश श्री शंकर राज ने अभियुक्त सूरज अधिकारी उर्फ गौरी और मुकेश कुमार को दोषी करार दिया। दोनों को तीन वर्ष का कारावास और 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तों का विवरण

  1. सूरज अधिकारी उर्फ गौरी (पूरन सिंह अधिकारी), निवासी गुरना, पिथौरागढ़

  2. मुकेश कुमार, पुत्र नवीन राम, निवासी थरकोट, पिथौरागढ़

देवभूमि खबर

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