परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्र 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत परीक्षा समाप्ति तक धारा 144 निषेधाज्ञा लागू रहेगी:चतर सिंह चौहान

परीक्षा अवधि  के दौरान परीक्षा केन्द्र 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत परीक्षा समाप्ति तक धारा 144 निषेधाज्ञा लागू रहेगी:चतर सिंह चौहान
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उत्तरकाशी । उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी श्री चतर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 दिसंबर (रविवार) को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक एकल सत्र में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाना है ।  
उक्त परीक्षा हेतु उत्तरकाशी में 13 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है l परीक्षा अवधि में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा के सफल शांतिपूर्ण संचालन में व्यवधान पैदा कर शांति व्यवस्था भंग कराने के प्रयास किए जाने की संभावना है ।

दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि  के दौरान परीक्षा केन्द्र *राजकीय कीर्ति इण्टर कालेज उत्तरकाशी, ए०एस०एस०एस०डी०डी०एल०टी०इ०का० जोशियाड़ा, गोस्वामी गणेश दत्त विद्या मंदिर इण्टर कालेज उत्तरकाशी,राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी, सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज ज्योतिपुरम तिलोथ, राजकीय इंटर कॉलेज नेताला, मसीह दिलासा स्कूल तिलोथ उत्तरकाशी, बाबू नन्द किशोर ए०एस०एस०एस० हाई स्कूल कोट बंगला उत्तरकाशी, ऋषिराम शिक्षण संस्थान जोशियाड़ा (मनेरा), हरि सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज गंगोरी, शहीद मेजर मनीष गुसांई राजकीय इंटर कॉलेज जोशियाड़ा, अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कालेज उत्तरकाशी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी  के 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

    परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी , डाण्डा , चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेयास्त्र लेकर परीक्षा केन्द्र सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा । 
परीक्षा ड्यूटी पर शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी , विकलांग परीक्षार्थी एंव परीक्षा ड्यूटी में लगे शिथिलांग व्यक्ति जिन्हें चलने हेतु डण्डे की आवश्यकता होती है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगें । 
नकल विहीन शान्तिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने के हित में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के परीक्षा केन्द्र सीमान्तर्गत किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्र के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा , कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा जिससे निष्पक्ष एंव नकल विहीन परीक्षा की भावना पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो , परीक्षार्थी एंव परीक्षा ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति केन्द्र व्यवस्थापक की पूर्वानुमति के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा ।

देवभूमि खबर

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