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प्रज्ञा ठाकुर समेत दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट में दी पेशी से छूट

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मुम्बई।एजेंसी।मुंबई में एक विशेष अदालत ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को अपने समक्ष पेशी से छूट दे दी। विशेष एनआईए अदालत ने जब सोमवार को मामले की सुनवाई शुरू की, तभी तीनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यमों से पेश होने से छूट मांगी।

प्रज्ञा और चतुर्वेदी ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव के आगामी परिणाम की तैयारियों में व्यस्त हैं। चुनाव में दोनों उम्मीदवार हैं। पुरोहित ने निजी मुश्किलों का हवाला दिया। अदालत ने उनकी याचिकाएं मंजूर कर ली।

अदालत ने मालेगांव में हुए विस्फोट स्थल पर जाने के लिए आरोपियों के वकीलों द्वारा याचिका को भी अनुमति दे दी। इससे पहले, मामले में सात आरोपियों के खिलाफ केस की सुनवाई कर रही विशेष एनआईए अदालत ने पिछले हफ्ते सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। उसने यह भी निर्देश दिया कि ठोस कारणों के बिना मांगी गई छूट का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा।

भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ने अपनी याचिका में कहा कि उम्मीदवार के तौर पर उन्हें निर्वाचन आयोग की कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, जिसमें 23 मई को उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के लिए अपना एजेंट नामित करना भी शामिल है।

देवभूमि खबर

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