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सभी सरकारी-गैर सरकारी संस्थान 15 दिन के भीतर मैकेनिज्म बनाना सुनिश्चित करें तथा उसे क्रियाविन्त भी करें:डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे

सभी सरकारी-गैर सरकारी संस्थान  15 दिन के भीतर मैकेनिज्म बनाना सुनिश्चित करें तथा उसे क्रियाविन्त भी करें:डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे
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पौड़ी । जिलाधिकारी डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे ने बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में जनपद निगरानी समिति की बैठक आयोजित की

  आयोजित बैठक में नगर निकाय, स्वास्थ्य, जनपद प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पंचायतीराज, बाल विकास, सूचना विभाग सहित संबंधित विभागों के बीच पीपीटी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का यदि सही तरह से प्रबंधन तथा निस्तारण नहीं हो पाया तो गंभीर बीमारी से जूझना पड़ सकता है। कहा कि विभिन्न तरह की बीमारी, पानी, मिट्टी, हवा सहित अन्य को प्रदूषित कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए अस्पतालों, शव ग्रहों, प्रयोगशालाओं, ब्लड बैंक, पशु चिकित्सालयों सहित अन्य से निकलने वाले अवांछनीय प्रदूषक का सही तरह से होना जरूरी है।

    जिलाधिकारी ने आयोजित बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि सभी सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों को जिन्होंने अभी तक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुरूप बायोवेस्ट के निस्तारण का निरंतर रूप से मैकेनिज्म नहीं बनाया है उन्हें 15 दिन के भीतर मैकेनिज्म बनाना सुनिश्चित करें तथा उसे क्रियाविन्त भी करने को कहा। उन्होंने सक्ती से निर्देशित किया कि जो चिकित्सा, अस्पताल व संस्थान इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त नगर निकायों, नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों को भी निर्देशित किया कि जो बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन का निरंतर तरिके से निस्तारण नहीं करे हैं ऐसे अस्पतालों में नियमानुसार कार्यवाही करें। साथ ही उन्होंने जनपद के स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई निरीक्षकों तथा पर्यावरण मित्रों को बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने के दौरान सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों को अलग-अलग तरह के कूड़ादान में किस तरह का कूड़ा रखना है उसके लिए आम जनमानस को जानकारी देने के निर्देश दिये। इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि अस्पतालों की चिकित्सा प्रबंधन समिति तथा सीएमओ स्तर की बैठक में भी अनिवार्य रूप से बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के उचित निस्तारण संबंधित रिपोर्ट रखे तथा उसके लिए पर्याप्त धनराशि का भी प्रावधान करें। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण संबंधित प्रावधानों के अनुपालन हेतु समय-समय पर अस्पतालों तथा संस्थानों का निरीक्षण करने को कहा।
   इस अवसर पर एसीएमओ डॉ0 रमेश कुंवर, डॉ0 पंकज जुयाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एसएस चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देवभूमि खबर

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