UCC पर भ्रामक प्रचार करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
देहरादून।उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैलाए जा रहे भ्रामक तथ्यों पर कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि UCC के तहत विवाह पंजीकरण कराने से किसी बाहरी व्यक्ति को उत्तराखंड का निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) नहीं मिलेगा। इस प्रकार की अफवाहें पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं।
राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि UCC से जुड़ी झूठी जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है। ऐसे व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी तरह की अफवाहों से बचें। यदि किसी को UCC से संबंधित कोई संदेह या जानकारी चाहिए तो वे गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार से आधिकारिक माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं।

